फास्टैग को खरीदने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
15 फरवरी से पूरे देश में फास्टैग अनिवार्य होने जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के टोल प्लाजा पर निकासी के लिए FASTag प्रणाली लागू की है। सरकार ने टोल टैक्स कलेक्शन को आसान बनाने के लिए फास्टैग तकनीक के जरिए नई व्यवस्था लागू की है। यह एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है।
अगर आपने अभी तक फास्टैग को अपनी कार में स्थापित नहीं किया है, तो इसके लिए आवेदन करें। फास्टैग को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, जिनमें से एक सवाल यह है कि इसके लिए आवेदन करते समय किन दस्तावेजों की मांग की जाती है?
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार, इसे ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करके खरीदा जा सकता है अर्थात आर.सी. इसके अलावा बैंक नो योर कस्टमर (केवाईसी) के लिए पैन और आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी मांगते हैं।
सरकार ने हाल ही में फास्टैग के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नए नियम के अनुसार, अब यह आवश्यकता केवल वाणिज्यिक वाहनों के लिए लागू है। एनएचआई के अनुसार, निर्णय से यात्री खंड (कार, जीप, वैन) को लाभ होगा।
यह Paytm के माध्यम से FASTag बुक करने का तरीका है: –
– पेटीएम ऐप पर “FASTag” सर्च करें या Buy FASTag आइकन पर क्लिक करें
– इसके बाद आपको कार / जीप / वैन क्लास 4 व्हीकल्स पर रीडायरेक्ट किया जाएगा
– व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालें
– दिए गए पते की पुष्टि करें और भुगतान करें
– फास्टैग को आपके पंजीकृत पते पर पहुंचाया जाएगा।
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